Process of PF Withdrawl : अगर आपका आधार (Aadhar) यूनीवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN से लिंक है तो आप अपना प्रॉविडेंट फंड (Provident Fund, PF ) ऑफलाइन क्लेम नहीं कर पाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ऐसे मामले में ऑफलाइन क्लेम (Offline Claim) स्वीकार करने से मना कर दिया है। यानी अगर आपका आधार यूएएन से लिंक है तो आपको पीएफ के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ईपीएफओ ने फील्ड ऑफिस में ऑफलाइन क्लेम के बढ़ते मामलों की वजह से काम के बोझ को देखते हुए फैसला किया है।
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