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बैंकों के नौ हजार करोड़ के कर्जदार विजय माल्या को विशेष अदालत ने शनिवार को भगोड़ा आर्थिक अपराध अध्यादेश के तहत नोटिस जारी किया। उसे 27 अगस्त को हाजिर होने का आदेश दिया गया है। नए अध्यादेश के तहत कार्रवाई का यह पहला मामला है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 22 जून को कोर्ट से इस अध्यादेश के तहत कार्रवाई करने की अपील की थी। अगर माल्या कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी मान लिया जाएगा। इसके बाद ईडी माल्या की संपत्तियों पर कार्रवाई कर सकेगा।

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