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न्यूज डेस्क। मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 (संशोधित 1944) में सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है। एक्सीडेंट होने पर मिलने वाली मुआवजे की राशि को सरकार ने बढ़ा दिया है। अब एक्सीडेंट में यदि मौत हो जाती है तो पीड़ित व्यक्ति के परिवार को 5   लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। साथ ही छोटी-मोटी चोट में जहां पहले ढाई हजार रुपए मिलते थे, अब इसे 25 हजार कर दिया गया है। मप्र हाईकोर्ट के एडवोकेट संजय मेहरा ने बताया कि 22 मई से सरकार ने यह बदलाव किए हैं। इनका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अब नए चैंजेस के तहत कोई भी पीड़ित क्लेम ले सकता है। हम बता रहे हैं इसमें और क्या-क्या संशोधन किए गए हैं।    163 (ए) में किया बदलाव सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 163 (ए) में बदलाव किया है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अभी मुआवजा धारा 166 और 163 (ए) के तहत ही क्लेम किया जाता है। सरकार ने 163 (ए) के पुराने प्रावधानों को सेकंड शेड्यूल से हटाया है। इसी जगह नए चैंजेस किए गए हैं। इसी में मुआवजे की राशि को बढ़ाया गया है।    लापरवाही प्रमाणित नहीं करना होगी नए बदलावों के बाद अब 163ए के तहत वाहन चालक की लापरवाही भी प्रमाणित नहीं...

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